
वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये चौथा बजट पेश किया गया है। इसी बजट के दौरान वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है।
जिसमे क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को कमाई पर अब 30 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा । इस लेख मे हम क्रिप्टोकरेंसी टेक्स से जुड़ी इन्ही बातों के बारे मे पूरी जानकारी देने वाले है। इसलिए इस लेख को पूरा पढे । इस लेख मे हम आपको बताने वाले है। क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को टैक्स कैसे जमा करना होगा।
बैन नहीं होगी क्रिप्टो
सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स चुकाने का प्रावधान कर दिया है । यानि कि लोगों के मन को क्रिप्टोकरेंसी बैन होने को लेकर जो डर था। अब वो दूर हो गया है।
यानि की जब सरकार क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों से कमाई पर 30 फीसदी टेक्स लेगी तो इसे बैन करने का कोई इरादा नहीं है। अगर बैन करने का कोई इरादा होता तो इसे लेकर बड़ी घोषणा हो सकती थी।
क्रिप्टो निवेशकों को टैक्स कैसे चुकाना होगा
अगर आप क्रिप्टो निवेशक है। तो आप निवेश करने के बाद इससे जितनी भी कमाई करेंगे तो आपको उस पर तीस फीसदी टैक्स चुकाना होगा। अगर आप अपनी क्रिप्टोकरेंसी किसी दूसरे निवेशक को भी सेल करते है तो भी आपको तीस फीसदी टैक्स चुकाना होगा।
क्रिप्टोकरेंसी मे निवेश करने वाले निवेशकों को अपने प्रॉफ़िट और लॉस की जानकारी भी देनी होगी।
टैक्स कैसे चुकाना है इसे हम आसान भाषा मे समझते है
मान लीजिए आपने क्रिप्टोकरेंसी मे एक लाख रुपये का निवेश किया हुआ है। चूंकि अब सरकार क्रिप्टोकरेंसी की कमाई पर तीस फीसदी टैक्स लगा चुकी है। एक लाख रुपये का निवेश करने के बाद अगर आपको 50 हजार रुपये का फायदा होता है। तो आपको 50 हजार रुपये के प्रॉफ़िट पर 15 हजार रुपये का टैक्स जमा करना होगा। क्रिप्टोकरेंसी निवेश करते हैं? तो जान लीजिए टैक्स से जुड़ी हुई कुछ बाते।
अब निवेशकों को क्या करना होगा
क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के अनुसार सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले क्रिप्टोकरेंसी टैक्स कैल्कुलेशन मेथड्स में हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड शामिल हैं। Cryptocurrency में निवेश से पहले न करें जल्दबाजी, जरूर याद रखें ये 10 बातें
इनमें से हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इससे उनकी टैक्सेबल गेन अमाउंट में उल्लेखनीय कमी होगी और निवेशकों को कुछ राहत मिलेगी।
क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन पर टीडीएस
- टीडीएस भी इनकम टैक्स का एक हिस्सा है।
- क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले ट्रांजेक्शन पर एक फीसदी टीडीएस लगेगा।
- टीडीएस के जरिए सरकार क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर नजर रखेगी।
- आईटी से टीडीएस ज्यादा होने पर रिफ़ंड क्लेम किया जाता है।
टीडीएस कम होने पर एडवांस टेक्स या सेल्फ असेस्मेंट टैक्स देना होता है। - सरकार पहले ही क्रिप्टोकरेंसी से टेरर फन्डिंग पर चिंता जाहीर कर चुकी है ।
- आरीबीआई भी क्रिप्टोकरेंसी को वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बता चुका है।
आरबीआई मे क्रिप्टोकरेंसी को लेकर क्या कहा
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा
- रिजर्व बैंक पूरी तरह से क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ है।
- देश की मेकरों इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है
- प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी ग्राहकों की सुरक्षा के लिए खतरा
- भारी उतार चढ़ाव के चलते धोखाधड़ी का खतरा
- क्रिप्टोकरेंसी से मनी लांड्रिनग और टेरर फाइनेंसीनग का खतरा
- लंबी अवधि मे केपिटल फ़्लो मेनेजमेंट की चिंता