Income Tax rules for Cryptocurrency Hindi क्रिप्टोकरेंसी निवेश करते हैं? तो जान लीजिए टैक्स से जुड़ी हुई कुछ बाते। वरना हो सकती है परेशानी

वर्तमान समय मे निवेश मे रुचि रखने वाले लोग क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते हुए ट्रेंड को देखते हुए इसके निवेश मे रुचि दिखा रहे है। लेकिन क्या आप जानते है कि अगर आप इसमें निवेश करते है तो आपको कितना टैक्स सरकार के पास जमा करना होगा।
क्रिप्टो करेंसी के टेक्स से जुड़ी हुई क्या क्या बाते है जिनके बारे मे आपको जरूर पता होना चाहिए। इस लेख मे हम आपको क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए सरकर के द्वारा बनाए बनाए गए टेक्स के नियमों के बारे मे जानकारी देने वाले है ताकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी मे निवेश करते हो तो आपको इनके बारे मे पहले ही पता हो। Income Tax rules for Cryptocurrency Hindi
देश मे क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। जिसके कारण लोगों के लिए कमाई के के नए नए अवसर भी खुल रहे है। जो लोग कम समय में अधिक मुनाफा कमाने की फिराक मे रहते है।
ऐसे में बहुत से लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करके अच्छी कमाई कर चुके है। बहुत से लोग इस करेंसी की मदद से शॉपिंग कर रहे है। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करके कमाई करना आसानी है।
जितनी आप इससे कम समय में अधिक कमाई कर सकते है उससे ज्यादा कम समय मे गवा भी सकते है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष , 2021 में भारत के एक करोड़ से ज्यादा नए निवेशकों ने में क्रिप्टोकरेंसी ने निवेश किया है।
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारत सरकार के नियम क्या है।
वर्ष 2018 क्रिप्टो करेंसी ने देश मे अपनी पकड़ धीरे धीरे बनानी शुरू कर दी थी। .लेकिन इस देश की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए आरबीआई व देश के अन्य वित्तीय संस्थानों ने क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लेन देन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था।
उसके बाद इसी दुनिया मे क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलरटी को ध्यान मे रखते हुए। वर्ष 2020 मे सुप्रीम कोर्ट ने देश मे क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान कर दी थी। उसके बाद से ही देश मे इसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को अभी तक देश मे पूरी तरह से कानूनी तौर पर दर्जा नहीं मिला है।
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आरबीआई से मिली जानकारी के अनुसार अभी वह क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पूरी सावधानी के साथ रिसर्च कर रहा है। ताकि इसकी गहराई तक पहुच सके।
क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार किस प्रकार टैक्स कैसे लगाएगी इस पर अभी पूरी तरह से संदेह बना हुआ है। इस करेंसी को पूरी तरह से मंजूरी मिलने के बाद ही इसको लेकर नियम व कानून बनाए जाएंगे।
अब क्रिप्टोकरेंसी पर भी लगेगा टैक्स
क्रिप्टोकरेंसी में टैक्स जमा करने के लिए सरकार उस पर आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रही है। जिसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश और उससे से होने वाली कमाई के ट्रांजेक्शन के दौरान निवेशकों को टैक्स चुकाना होगा।
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सरकार ने इसके लिए क्रिप्टो करेंसी मे निवश करवाने वाले प्लेटफ़ॉर्म से निवेशकों की बेलेन्स शीट की रिपोर्ट मांगी है।
क्रिप्टो करेंसी में टैक्स इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इसे करेंसी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है या फिर एसेट के रूप मे।
अगर कोई निवेशक क्रिप्टो की बार खरीदता या बेचता है तो ऐसी स्थिति में उसे टैक्स जमा करना होगा। लेकिन अगर कोई निवेशक इस भविष्य में सेल करने के लिए अपने पास रखता है तो फिर उसे कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होगा।
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अगर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने से होने वाली कमाई को बिजनेस इनकम माना जाता है तो फिर इस इनकम पर टैक्स स्लैब के अनुसार चुकाने होंगे। यानि कि अगर कोई निवेशक इस करेंसी को अगले तीन वर्षों तक अपने पास रखता है तो उसे कैपिटल गेन टॅक्स (short term capital gains) चुकाना होगा। जो उसकी इनकम के स्लैब के अनुसार होगा।
अगर कोई निवेशक क्रिप्टो मे निवेश करने के बाद इसे तीन अधिक समय तक अपने पास रखता है तो फिर उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टेक्स चुकाना होगा। यानि की फिर उसे इंडेक्सेशन के अनुसार बीस फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होगा। जोकि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
वैसे तो क्रिप्टोकरेंसी के टैक्स को लेकर अभी तक देश मे पूरी तरह से कानून नहीं बना है लेकिन अगर आप फिर भी क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स जमा करना चाहते है तो ये अच्छी बात है।
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ये टैक्स आप किस प्रकार जमा कर सकते है इसको लेकर टैक्स एक्सपर्ट्स ने जानकारी दी है जिसे हम आपके साथ साझा कर रहे है।
क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स कैसे टैक्स जमा करें। Cryptocurrency Income Tax kaise pay kare
क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स के वही नियम है। जो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2(14 के तहत कैपिटल एसेट पर लागू होते है। उन्हे के आधार पर ही आप क्रिप्टो करेंसी टैक्स को जमा कर सकते है।
कैपिटल गेन टैक्स को लेकर नियम
क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के बाद अगर कोई निवेशक क्रिप्टो को अपने पास अगले तीन वर्षों तक अपने पास ही होल्ड करके रखता है तो फिर उसे टैक्स कैपिटल गेन टैक्स के अनुसार चुकाना होगा।
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लेकिन अगर निवेशक क्रिप्टो को तीन वर्ष से अधिक समय तक अपने पास होल्ड करके रखता है तो फिर उसे टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अनुसार चुकाना होगा।
माइनिंग करने वालों पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं
राजशेखर रेड्डी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इंडिया फाइलिंग के अनुसार क्रिप्टो करेंसी मे होल्डर्स दो केटेगरी मे होते है। पहले बिटकॉइन माइनर्स दूसरे निवेशक।
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माइनिंग में अगर कोई माइनर्स बिटकॉइन सेल करता है तो उसे कैपिटल गेन में नहीं गिना जायेगा। अगर किसी निवेशक का पोर्टफोलियो है तो उसकी जानकारी रिटर्न फाइलिंग मे जरूर दे। टैक्स भरने से पहले आप किसी टैक्स एक्सपर्ट्स की भी सलाह ले सकते है। ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।